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दिल्ली शराब नीति मामला : अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने SC पहुंची के कविता 

दिल्ली शराब नीति मामला : अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने SC पहुंची के कविता 

के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

नई दिल्ली:

दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार BRS की नेता के कविता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरप्तारी को चुनौती दी है. साथ ही के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को भी अवैध बताया है. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए के कविता (K Kavitha) को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. के कविता के हैदराबाद स्थित घर पर आज ही ईडी ने छापेमारी की थी, जिसके कुछ घंटों के बाद उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया. कविता ने ईडी के कुछ समन नजरअंदाज किए थे. इसी के बाद ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी. गिरफ्तारी के वक्‍त कविता के भाई और तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटी रामा राव और ईडी के अधिकारियों की टीम के बीच जमकर बहस हुई. 

ED पहले भी कर चुकी है पूछताछ

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बता दें कि के कविता तेलंगाना में विधान परिषद की सदस्य हैं और पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं. उनसे ईडी इस मामले में पहले भी पूछताछ कर चुकी है. हालांकि वह इस साल कम से कम दो बार समन के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई.  कविता को ऐसे वक्‍त में गिरफ्तार किया गया है, जब लोकसभा चुनाव में कुछ ही हफ्तों का वक्‍त बचा है और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम हैदराबाद के उपनगर मल्काजगिरी में एक रोड शो करने का भी कार्यक्रम है.

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के कविता के भाई ने इस गिरफ्तारी को बताया था गलत

के कविता की गिरफ्तारी को लेकर उनके भाई और वरिष्ठ बीआरएस नेता केटी रामा राव ने बीते दिनों जमकर हंगामा किया था. सामने आए वीडियो में रामा राव ईडी अधिकारियों के साथ तीखी बहस करते हुए देखे गए थे. वीडियो के.कविता के हैदराबाद स्थित घर के अंदर का था. रामा राव वीडियो में दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि एजेंसी के अधिकारियों के पास कविता को दिल्ली ले जाने के लिए आवश्यक ट्रांजिट वारंट नहीं था.

केटीआर ने ईडी के अधिकारियों से पूछा कि “मैडम भानु प्रिया मीना कहती हैं कि तलाशी पूरी हो गई है (और) गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है, लेकिन उनके पास ट्रांजिट वारंट नहीं है. और अब वह कहती हैं कि परिवार अंदर नहीं आ सकता?”  “तो आप उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर सकते. आप मामला कैसे बना सकते हैं?”

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