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ग्रेटर नोएडा में STP नियमों के ‘उल्लंघन’ के लिए 37 आवासीय सोसाइटी को नोटिस

ग्रेटर नोएडा में STP नियमों के ‘उल्लंघन’ के लिए 37 आवासीय सोसाइटी को नोटिस

नोएडा:

ग्रेटर नोएडा में स्थानीय प्राधिकरण ने सीवेज उपचार संयंत्र मानक से नीचे या बंद पाए जाने को लेकर तीन दर्जन से अधिक हाउसिंग सोसायटियों को डेवलपर को नोटिस भेजे. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) के अधिकारियों ने कहा कि कुल 37 सोसायटियों को नोटिस दिया गया और एक सप्ताह में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

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जीएनआईडीए के सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा, ‘पानी को स्वच्छ रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. इसे प्रदूषित करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती. जिन बिल्डर सोसायटियों में एसटीपी नहीं बने हैं, उन्हें तत्काल चालू कर नियमित रूप से संचालित किया जाए और जिन सोसायटियों में एसटीपी बन गए हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं उन्हें तुरंत चालू किया जाना चाहिए. अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.”

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को The Hindkeshariटीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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