जर्मन टूरिस्ट से किया रेप, जेल से भाग पुलिस को खूब छकाया, कौन था IPS का बेटा बिट्टी मोहंती, जिसकी कैंसर से हो गई मौत
नई दिल्ली:
जर्मन महिला से रेप के दोषी बिट्टी होत्रा मोहंती की भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मौत हो गई. अस्पताल के सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि 40 वर्षीय बिट्टी होत्रा मोहंती पूर्व पुलिस महानिदेशक (कारागार) बी बी मोहंती का बेटा था. उन्होंने बताया कि बिट्टी होत्रा मोहंती पेट के कैंसर से पीड़ित था और रविवार को एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
क्या है मामला
साल 2006 में राजस्थान की एक अदालत ने मोहंती को एक जर्मन पर्यटक से रेप मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी. वह 2006 में अपनी बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल मिलने के बाद फरार हो गया था. हालांकि, मार्च 2013 में उसे केरल से गिरफ्तार किया गया, जहां वह अपनी पहचान बदलकर रह रहा था. मोहंती ने बैंक में नौकरी भी हासिल कर ली थी और वह राघव रंजन के नाम से फर्जी पहचान के साथ केरल में रह रहा था.
इस मामले में उसे फिर से राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उच्चतम न्यायालय ने 2023 में मोहंती को सशर्त जमानत दी थी. देश की शीर्ष अदालत ने 2.5 लाख रुपये का मुचलका जमा करने पर उसे रिहा करने का आदेश दिया. इसके अलावा, उसे जमानत अवधि के दौरान कटक के छावनी पुलिस थाना में हर महीने पेश होने और अपना पासपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया गया था.
कौन है बिट्टी होत्रा मोहंती
बिट्टी होत्रा मोहंती पूर्व पुलिस महानिदेशक (कारागार) बी बी मोहंती का बेटा था. 8 मार्च 2013 को बिट्टी को केरल के कन्नूर जिले में एक बैंक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. बिट्टी के पिता, 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें अगस्त 2007 में ओडिशा सरकार ने तब निलंबित कर दिया था, जब राजस्थान की एक अदालत ने उनके बेटे को पैरोल से भागने में कथित तौर पर मदद करने के आरोप में उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. मई 2009 में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था.
जर्मन महिला से रेप मामले में हुई थी 7 साल की जेल
14 अप्रैल, 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा था. जिसमें होत्रा, ओडिशा के पूर्व डीजीपी बिद्या भूषण मोहंती के बेटे को 2006 में राजस्थान के अलवर में एक जर्मन पर्यटक के बलात्कार के लिए सात साल की सजा सुनाई गई थी. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा सजा की पुष्टि की गई, जिन्होंने होत्रा की सजा को चुनौती देने वाली याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई.
होत्रा को 31 मार्च, 2017 को जमानत दी गई थी और 5 जून, 2024 तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था. अभियोजन पक्ष ने बलात्कार मामले में होत्रा की संलिप्तता को उजागर किया. जिसमें राजस्थान सरकार ने एक विदेशी नागरिक के खिलाफ अपराध की गंभीरता और महिलाओं के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया था.
(भाषा इनपुट्स के साथ)