डोनाल्ड ट्रंप को राहत, न्यूयॉर्क जज ने बिजनेस लाइसेंस रद्द करने पर रोक लगाने का दिया आदेश
न्यूयॉर्क:
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को अपने सिविल फ्रॉड मुकदमे में शुक्रवार को अस्थायी राहत मिली जब न्यूयॉर्क की एक अदालत ने राज्य में उनके बिजनेस को संचालित करने के लिए उनके लाइसेंस को रद्द करने में देरी की अनुमति दी.
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अगले साल की राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन नामांकन के प्रबल उम्मीदवार ने बुधवार को न्यूयॉर्क अदालत के सामने अपने मुकदमे को रोकने के लिए एक अपील दायर की.
जूरी के बिना लेकिन ट्रम्प की उपस्थिति में आयोजित सुनवाई, पिछले महीने के अंत में न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन के एक आश्चर्यजनक फैसले के बाद सोमवार को शुरू हुई जिसमें कहा गया था कि ट्रम्प संगठन द्वारा बार-बार धोखाधड़ी की गई और ट्रम्प व उनके दो बड़े बेटे डॉन जूनियर और एरिक के व्यापार लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दिया गया था.
शुक्रवार को न्यूयॉर्क में एक अपील अदालत के फैसले में, न्यायाधीश पीटर मौलटन ने मुकदमे को निलंबित करने से इनकार कर दिया, लेकिन फैसला सुनाया कि “व्यावसायिक प्रमाणपत्रों को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश” पर रोक लगा दी गई थी.
ये फैसला पूर्व राष्ट्रपति के लिए एक अस्थायी जीत है, जो न्यायाधीश एंगोरोन के सितंबर के फैसले के बाद अपने रियल एस्टेट साम्राज्य के आंशिक विघटन का सामना कर रहे हैं.
अपील न्यायाधीश ने शुक्रवार को ट्रम्प के वकीलों और वादी, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के वकीलों की दलीलें सुनीं, जो फर्जी बिजनेस फाइलिंग के आरोपी ट्रम्प के खिलाफ 250 मिलियन डॉलर के फैसले की मांग कर रहे हैं.
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