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पेड़ों की कटाई पर अदालत की अनुमति की जानकारी नहीं थी :दिल्ली रिज में पेड़ काटने के मामले में SC में एलजी का हलफनामा

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली रिज में पेड़ काटने के मामले में हलफनामा दाखिल किया है. उन्होंने कहा, पेड़ों की कटाई पर अदालत की अनुमति की जानकारी नहीं थी. CAPFIMS परियोजना स्थल पर उनका दौरा परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए निर्धारित था, जिसमें इसके महत्व और आवश्यकता के साथ-साथ इसमें पहले से निवेश किए गए वित्त सहित संसाधनों को ध्यान में रखा गया था. बता दें कि इस मामले में आज सुनवाई होनी है.

CAPFIMS अस्पताल से वापस आते समय”, वह “सड़क चौड़ीकरण स्थल पर रुके थे. इस दौरान उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने पेड़ों की कटाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने की कानूनी आवश्यकता के बारे में ध्यान नहीं दिलाया.  उन्होंने कहा है कि 3 फरवरी को निर्माणाधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (CAPFIMS) के लिए पहुंच मार्ग को चौड़ा करने के लिए राजधानी के रिज क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क पर पेड़ों की कटाई के लिए अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता के बारे में उन्हें अवगत नहीं कराया गया था.

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने निर्माणाधीन CAPFIMS के लिए पहुंच मार्ग को चौड़ा करने के लिए पेड़ों की कथित अवैध कटाई से जुड़े विवाद पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अध्यक्ष के रूप में सक्सेना से हलफनामा मांगा था. 


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