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झगड़ रही बीवी को फोन पर बोला 'OK' और जिंदगी में आ गया 'टाटा, बाय-बाय' वाला तूफान

AI फोटो.

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स्टेशन मास्टर विशाखापत्तनम का रहने वाला है और उसकी पत्नी दुर्ग की रहने वाली है. अदालती सबूतों के मुताबिक उनकी शादी 12 अक्टूबर, 2011 को हुई थी. लेकिन महिला का किसी अन्य पुरुष के साथ अफेयर था. जिसकी वजह से पति के साथ उसकी नहीं बनती थी और घर में इस वजह से कलह रहती थी. 

पत्नी की हरकतें क्रूरता, तलाक मंजूर

रेलवेकर्मी के वकील विपिन कुमार तिवारी ने बताया कि दुर्ग फैमली कोर्ट से उसकी तलाक की याचिका खारिज हो गई तो उसने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील दायर की. हालही में दिए फैसले में जस्टिस रजनी दुबे और संजय कुमार जयसवाल की बेंच ने उसकी पत्नी की हरकतों को क्रूरता मानते हुए फैमली कोर्ट के फैसले को पलट दिया और उसे तलाक दे दिया. 

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हाईकोर्ट को पता चला कि उसकी पत्नी ने अपने पति पर उसकी भाभी के साथ संबंध होने का झूठा आरोप लगाया था. उसकी दहेज और क्रूरता की शिकायत भी झूठी थी. पत्नी दहेज के बारे में खास जानकारी कोर्ट को नहीं दे सकी. वहीं ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता का आरोप भी साबित नहीं हो सका, क्यों कि वो उसके साथ नहीं रहते थे. हाई कोर्ट की बेंच ने ये कहते हुए रेलवेकर्मी का तलाक मंजूर कर लिया कि पत्नी की उसके साथ बहस की वजह से ही ओके वाली घटना हुई. झूठी रिपोर्ट दर्ज करना और बिना मतलब आरोप लगाना उसके प्रति मानसिक क्रूरता है.
 


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