छत्तीसगढ़

भिलाई निगम का बड़ा फैसला, दुकानों के किराए और नामांतरण शुल्क के नए नियम लागू

भिलाई नगर.

छग शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भिलाई नगर पालिक निगम में बनी दुकानों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के वार्षिक किराया और नामांतरण शुल्क के निर्धारण को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना के तहत आय के स्रोत बढ़ाने और निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जारी किया है।

भिलाई निगम द्वारा निर्मित दुकानों का वार्षिक किराया स्वीकृत प्रीमियम राशि का प्रतिशत के आधार पर तय होगा। नगर पंचायत 2.40 %, नगर पालिक परिषद 3.60%, नगर पालिक निगम 3 लाख से कम जनसंख्या 4.80 %, नगर पालिक निगम 3 से 10 लाख जनसंख्या 6.00 %, नगर पालिक निगम 10 लाख से अधिक जनसंख्या 7.20%, किराए पर हर 3 साल की अवधि पूरी होने पर 5 प्रतिशत चक्रवृद्धि वृद्धि का प्रावधान लीज डीड में रखा जाएगा।

नामांतरण शुल्क और लीज नवीनीकरण के नियम : दुकान का लीज डीड बनने के 2 साल बाद विक्रय किया जा सकेगा। इसके लिए निकाय के अनुसार शुल्क देना होगा। 10,000 रुपये नगर पंचायत में, नगर पालिका में 15,000 रुपये, नगर पालिक निगम में 3,20,000 रुपये। 15 वर्ष की लीज अवधि पूरी होने पर 15 वर्ष के लिए नवीनीकरण होगा। किराए में 25% वृद्धि होगी।

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