देश

प्रज्वल रेवन्ना आज रात जर्मनी से लौट सकते हैं भारत; SIT कर रही है गिरफ्तारी की तैयारी, क्या है पूरा मामला? यहां पढ़ें

Latest and Breaking News on NDTV

प्रज्वल के खिलाफ मामले
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अब तक तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं. इनमे से 3 बलात्कार के और एक यौन उत्पीड़न का है. प्रज्वल पर पहला मामला 28 अप्रैल को हासन के होलेनारसीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ. यह 47 साल की पूर्व नौकरानी के साथ यौन शौषण का मामला है. इस FIR के मुताबिक प्रज्वल  Accused Number 2 हैं. उनके पिता एच डी रेवन्ना  Accused No 1 हैं. इस मामले में एचडी रेवन्ना जमानत पर रिहा किए गए हैं, लेकिन बाद में इसी महिला के कथित बयान के आधार पर बलात्कार का मामला भी प्रज्वल के खिलाफ रजिस्टर हुआ.

दूसरा मामला : 1 मई को सीआईडी ने दर्ज किया, जिसमे 44 साल की एक महिला ने प्रज्वल पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया. आरोप लगाने वाली महिला जेडीएस की कार्यकर्ता है, जिसने प्रज्वल पर पिस्टल दिखाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है.

Advertisement


तीसरा मामला : SIT ने दर्ज किया है. पीड़ित महिला की उम्र 60 साल बताई जा रही है. इसने भी प्रज्वल पर बलात्कार का आरोप लगाया है. यानी प्रज्वल पर बलात्कार के तीन मामले आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज हैं, जबकि 354 B,354 C,506 के मामले भी प्रज्वल पर दर्ज हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रज्वल की शिकायत पर दर्ज FIR
प्रज्वल के कहने पर उनके इलेक्शन एजेंट ने 22 अप्रैल को हासन में एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए आपत्तिजनक Pen Drives बांट रहे हैं. 21 और 22 अप्रैल को हासन में चौक-चौराहों, बसों और दूसरे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में Pen Drives पाए गए. बताया जा रहा है कि इन Pen Drives में अश्लील वीडियो और तस्वीरें थीं. कई महिलाओं के साथ जबरन बलात्कार की ये गवाह हैं, जबकि कुछ ऐसे वीडियो भी हैं, जहां महिला प्रतिरोध नहीं कर रहीं.

यह भी पढ़ें :-  PM मोदी को पता चल गया कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका ''बाय-बाय'' होने जा रहा है : राहुल गांधी

घटनाक्रम पर एक नजर

  • 26 मई को यहां मतदान हुआ.
  • 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर जर्मनी चले गए.
  • 27 अप्रैल की शाम कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्य महिला आयोग द्वारा जारी शिकायत पत्र के आधार पर एसआईटी का गठन किया. ADGP बी के सिंह को SIT प्रमुख बनाया गया.
  • 28 अप्रैल को हासन के होलेनरसिपुरा में पहली एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पिता और पुत्र के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा.
  • 1 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से प्रज्वल रावन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया. एसआईटी ने पिता और पुत्र दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया. इसके अलावा, प्रज्वल रेवन्ना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक पत्र के माध्यम से एसआईटी के समक्ष उपस्थित होने के लिए 7 दिनों का समय मांगा.
  • 2 मई को जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया.
  • 4 मई को एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार किया. SIT को 4 दिनों की हिरासत मिली.
  • 7 मई को सीबीआई के माध्यम से एसआईटी के अनुरोध के आधार पर, इंटरपोल ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया.
  • 8 मई : एचडी रेवन्ना को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
  • 14 मई : विधायक एचडी रेवन्ना को सशर्त जमानत मिली.
  • 18 मई : निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए गठित विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
  • 21 मई : एसआईटी ने गिरफ्तारी वारंट के आधार पर पासपोर्ट रद्द करने की मांग करते हुए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा.
  • 22 मई : कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रज्वल के राजनयिक पासपोर्ट को जब्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा पत्र लिखा.
  • 24 मई : विदेश मंत्रालय ने कहा कि 21 मई को अनुरोध आने के बाद से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने प्रज्वल को पत्र लिखकर उसे आत्मसमर्पण करने की सलाह दी.
  • 27 मई : प्रज्वल ने लगभग 3 मिनट का एक वीडियो क्लिप जारी किया और वादा किया को 31 मई सुबह 10 बजे प्रज्वल SIT के सामने आत्मसमर्पण करेंगे.
  • 29 मई : प्रज्वल ने अग्रिम जमानत की अर्जी सेशन कोर्ट में दी. सुनवाई 31 मई तक टली. पुलिस ने तीनों ही पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज किया है. इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.
यह भी पढ़ें :-  केरल में आज होगी भारी बारिश; चार जिलों के लिए रेड अलर्ट, दिल्ली में हट सकता है GRAP IV


Show More

संबंधित खबरें

Back to top button