Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
देश

राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी जाना चाहती हैं ब्रिटेन, पासपोर्ट के लिए हाईकोर्ट से लगाई गुहार

नलिनी ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी सात लोगों को रिहा कर दिया है, लेकिन…

नई दिल्‍ली :

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक एस. नलिनी ने ब्रिटेन में अपनी बेटी के साथ रहने की इच्‍छा जाहिर की है. इसके लिए उन्‍होंने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों से अपने पति मुरुगन को भारत में पासपोर्ट हासिल करने के लिए उपस्थित होने की अनुमति देने का आदेश देने की मांग की है. 

यह भी पढ़ें

नलिनी ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी सात लोगों को रिहा कर दिया है, लेकिन उनके पति मुरुगन को त्रिची में एक विशेष शिविर में रखा गया है क्योंकि वह श्रीलंका के नागरिक हैं. 12 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी और मुरुगन को जेल से रिहा कर दिया गया. नलिनी अब लंदन में रहने वाली अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हैं. नलिनी ने बताया कि उन्होंने और उनके पति ने सभी देशों की यात्रा के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है और उन्हें 30 जनवरी, 2024 को इंटरव्‍यू के लिए बुलाया गया था.

उन्होंने बताया कि उनका इंटरव्‍यू पूरा हो गया था, लेकिन श्रीलंकाई वाणिज्य दूतावास द्वारा बुलाए जाने पर उनके पति इंटरव्‍यू में शामिल नहीं हो सके. चूंकि शिविर में खराब हालात के कारण एक महीने में दो लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए उन्‍होंने याचिका में कहा कि वह अपने पति के साथ कुछ भी होने से पहले अपनी बेटी के पास जाना चाहती हैं.

यह भी पढ़ें :-  "पूरी तरह से अवैध": मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के 5 कलेक्टरों को भेजे गए ईडी के समन पर लगाई रोक

इसलिए, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि उनके पति को पासपोर्ट हासिल करने के लिए इंटरव्‍यू के लिए चेन्नई में श्रीलंकाई वाणिज्य दूतावास में जाने की अनुमति दी जाए. याचिका में उन्होंने जरूरत पड़ने पर पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश देने का भी अनुरोध किया है.

मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस एमएस रमेश और सुंदर मोहन की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही है. न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने घोषणा की कि वह मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेंगे. इसके बाद, पंजीकरण विभाग को सुश्री नलिनी के मामले को दूसरे सत्र में सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है.

आजीवन कारावास की सजा काट रही देश की सबसे लंबे समय तक सजा काटने वाली महिला कैदी नलिनी को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद वेल्लोर जेल से रिहा कर दिया गया, जिससे मामले में नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन सहित सभी छह दोषियों को रिहा कर दिया गया.

ये भी पढ़ें:-

Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button