Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
देश

दिल्ली दंगा मामला: पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले आरोपी शाहरुख पठान को कोर्ट से मिली जमानत

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले वाले आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपी शाहरुख पठान को जमानत दे दी है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े तमाम तथ्यों और इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. गवाहों के बयान भी दर्ज किया जा चुके है.

यह भी पढ़ें

शाहरुख पठान 3 अप्रैल 2020 से कस्टडी में है. मामले से जुड़े हुए और जो सह आरोपी है, उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है. दरअसल, 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान, जाफराबाद-मौजपुर इलाके से फुटेज सामने आए थे, जिसमें आरोपी शाहरुख पठान पुलिस पर पिस्तौल तानते हुए दिखाई दे रहा था. उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और शाहरुख़ पठान को उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में एक रोहित शुक्ला की शिकायत भी जोड़ दी गई थी, जिसने दावा किया था कि शाहरुख़ पठान ने दंगा और हिंसा के दौरान गोली भी चलाई थी.

इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में घर जलाने के मामले में  कड़कड़डूमा कोर्ट ने नौ दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही 21-21 हजार रुपये जुर्माना लगाया था. कड़कड़डुमा कोर्ट ने शिव विहार में रहने वाले मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, राशिद उर्फ मोनू,  मोहम्मद फैसल, परवेज, अशरफ अली, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा और  आजाद को सजा सुनाते हुए कहा कि सभी दोषी मुस्लिम समुदाय से हैं और इन्होंने दंगाई साथियों के साथ मिलकर हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से गैर कानूनी समूह बनाया था.

यह भी पढ़ें :-  भारत घूमने आई कोरियन ब्लॉगर के साथ बदसलूकी, VIDEO वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें :- 


 

Show More

संबंधित खबरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button